रांची, 22 मई।
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार जेल) में महिला बंदी के साथ कथित यौन शोषण से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि गृह विभाग ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रशासन निदेशक मनोज कुमार, सहायक कारा निरीक्षक तुषार रंजन गुप्ता तथा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के प्रोवेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह शामिल हैं।
इसके साथ ही रांची के डालसा की जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रुति सोरेन द्वारा न्यायिक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वेकेशन बेंच में तत्काल सुनवाई स्वीकार की।
उल्लेखनीय है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और मीडिया में मामला सामने आने के बाद झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जांच दल गठित किया था। इस दल ने जेल का निरीक्षण कर पीड़िता, जेल पीएलवी और जेल चिकित्सक के बयान दर्ज किए थे, जिसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दी गई।
इसके अलावा, जिला प्रशासन और जेल आईजी स्तर पर भी अलग-अलग जांचें जारी हैं। न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 8 जून तय की गई है।






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