उधमपुर, 22 मई।
जिला प्रशासन उधमपुर ने सुरक्षा से जुड़ी गंभीर आशंकाओं और पुल की संरचनात्मक मजबूती पर उत्पन्न खतरे को देखते हुए साल्मे ब्रिज एक्वाडक्ट पर ट्रकों, डंपरों और टिप्परों सहित भारी वाहनों के आवागमन पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में यह कार्रवाई सिविल रखरखाव प्रभाग उधमपुर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें संरचना को भारी भार के लिए असुरक्षित बताया गया था।
अधिकारियों के अनुसार, पहले से ही प्रतिबंधों के बावजूद ओवरलोड और भारी डंपर लगातार पुल से गुजर रहे थे, जिससे न केवल संरचना को अतिरिक्त नुकसान पहुंचने की आशंका थी बल्कि जनजीवन और सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता था।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 में भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, जबकि सुरक्षा कारणों से जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में कुछ दिनों के लिए पुल पर यातायात पूरी तरह स्थगित किया गया था।
प्रशासन ने पुलिस अधीक्षक उधमपुर, ट्रैफिक पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी तथा संबंधित मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, और यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।





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