भोपाल, 19 मई ।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली स्वेच्छानुदान राशि में वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य मंत्री एक वर्ष में किसी एक मामले में अधिकतम 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पहले राज्य मंत्रियों के लिए स्वेच्छानुदान की सीमा 16 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसके तहत वे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इसी सीमा तक सहायता राशि दे सकते थे। अब इस सीमा को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है, जिससे आपात स्थिति या जरूरतमंद मामलों में अधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद लोगों को त्वरित आर्थिक मदद मिल सकेगी और सहायता प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 मई 2026 को हुई मंत्रि-परिषद बैठक में लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।






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