भोपाल, 09 जून।
राजधानी भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम जल्द ही नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत खुले में कचरा फैलाने और जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा बड़े आयोजनों की पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया जाएगा।
नगर निगम सभागार में आयोजित विशेष बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि 100 या उससे अधिक लोगों वाले किसी भी आयोजन की जानकारी कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को देना जरूरी होगा, जबकि बड़े भवनों, संस्थानों और शैक्षणिक परिसरों को भी कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस पार्षद देवांशु कंसाना ने अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था और पेड़ हटाने में देरी को लेकर सवाल उठाए, जबकि भाजपा पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। महापौर ने कहा कि वास्तविक स्थिति वही पार्षद बेहतर जानते हैं जो नियमित क्षेत्र भ्रमण करते हैं।
बैठक के बाद कांग्रेस पार्षद देवांशु कंसाना ने 10 नंबर मार्केट स्थित कचरा कैफे का निरीक्षण किया और वहां कंप्यूटर सिस्टम बंद मिलने पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए तथा जांच की मांग की।
बैठक में दोनों दलों के पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की कमी, संसाधनों के अभाव, पॉलीथिन पर कार्रवाई में ढिलाई और कचरा उठाव में देरी जैसे मुद्दे भी उठाए।
नए नियमों के तहत 30 जून तक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 237 बिंदुओं पर निगरानी की जाएगी, जिससे कचरा प्रबंधन में लगभग 25 प्रतिशत सुधार का दावा किया गया है।














