न्यायपालिका
09 Jun, 2026

खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है।

पटना, 09 जून।

पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर यह निर्णय सुनाया है।

खान सर के वकील ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले शनिवार को उनके सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन कानूनी कारणों से याचिका दायर नहीं हो सकी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।

यह विवाद दो जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले से शुरू हुआ था। खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालक रौशन आनंद पर हमले का आरोप लगाया था। हालांकि, बाद में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए।

पुलिस ने गार्डों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था और गार्डों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले ने शिक्षा जगत में काफी हलचल मचा दी है।

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