कोलकाता, 13 अक्टूबर।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस नोटिस के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा दाखिल याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में इस मामले पर आपातकालीन सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। पूर्व में न्यायमूर्ति कृष्णा राव के इस केस से अलग होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर मामले को नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जांच एजेंसियों द्वारा गोपनीयता भंग करने और मीडिया में संवेदनशील जानकारियां लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्काल विधिक संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया।
यह पूरा विवाद कमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से होर्डिंग हटाए जाने के दौरान पुलिस व कोलकाता नगर निगम कर्मियों के साथ हुई धक्का-मुक्की तथा तीन दर्ज प्राथमिकियों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले की पड़ताल के तहत कालीघाट स्थित उनके निवास पर जाकर नोटिस थमाया था और पूछताछ के लिए तलब किया था। हालांकि, 48 घंटे का पूर्व नोटिस न मिलने का हवाला देकर वे उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने आगामी बुधवार के लिए नया समन जारी किया है।














