धमतरी, 21 अक्टूबर।
जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों का पालन कराने के लिए गैस कंपनियां सख्ती बरत रही हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद किए जाने के बाद अब कमर्शियल गैस कनेक्शनधारकों को भी समयसीमा में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
धमतरी इंडेन गैस एजेंसी के अनुसार, जिन व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने पिछले छह माह से एक साल तक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर को रिफिल नहीं कराया है, उन्हें 30 अक्टूबर तक अपना कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा गया है। निर्धारित अवधि में कनेक्शन जमा कराने पर उपभोक्ता अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि वापस ले सकते हैं।
समयसीमा तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ गैस कंपनी की ओर से कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। शंकरदाह रोड स्थित एजेंसी से 250 से अधिक व्यावसायिक गैस कनेक्शनधारी जुड़े हैं। एजेंसी प्रबंधन उपभोक्ताओं को नए प्रावधान की जानकारी देकर समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दे रहा है।
घरेलू गैस उपभोक्ता भी ध्यान दें
घरेलू गैस कनेक्शनधारकों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। गैस कनेक्शन में लगा होस पाइप पांच साल की अवधि पूरी होने पर बदलना जरूरी है। पाइप बाहर से अच्छी स्थिति में दिखने पर भी निर्धारित समय के बाद उसे बदलवाना चाहिए।
समय पूरा होने के बाद पाइप नहीं बदलवाने पर गैस रिफिल कराने में बाधा आ सकती है। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन में होस पाइप बदलने के लिए ‘ड्यू’ प्रदर्शित हो रहा है, उन्हें जल्द गैस एजेंसी से संपर्क कर नया पाइप लगवाने की सलाह दी गई है।
कमर्शियल गैस कनेक्शन से जुड़े नए प्रावधानों की प्रभावी तिथि और कानूनी कार्रवाई के संबंध में गैस कंपनी के आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।














