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रक्षा व सुरक्षा
26 Sep, 2026

एनआईए मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को अदालत से राहत, एक महीने के लिए विदेश जाने की अनुमति

अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को एनआईए मामले में एक महीने के लिए अमेरिका जाने की अदालत से अनुमति मिली, साथ ही छह यूक्रेनी नागरिकों को भी विदेश यात्रा की मंजूरी दी गई।

नई दिल्ली, 26 सितंबर।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ एक महीने के लिए अपने देश जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। वैनडाइक 24 सितंबर को तिहाड़ जेल से बाहर आए और अगले ही दिन अमेरिका के लिए रवाना हो गए।

वैनडाइक और इन छह यूक्रेनी नागरिकों को मार्च 2026 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का आरोप था कि वे म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार और ड्रोन संचालन से जुड़ी प्रशिक्षण देने वाली गतिविधियों में शामिल थे। वैनडाइक को इसी वर्ष 13 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक अहम मोड़ 8 सितंबर को आया जब एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल किया। इसमें सातों विदेशी नागरिकों के खिलाफ आव्रजन और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानून के प्रावधान तो लगाए गए, लेकिन गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए की धाराएं शामिल नहीं थीं। एनआईए ने अदालत को अवगत कराया कि यूएपीए से जुड़ी जांच अभी भी जारी है।

वैनडाइक को 18 सितंबर को डिफॉल्ट जमानत मिल चुकी थी क्योंकि अदालत के समक्ष यह स्पष्ट हुआ कि निर्धारित अवधि में जांच पूरी कर यूएपीए के तहत आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था। इसके बाद छह यूक्रेनी नागरिकों को भी डिफॉल्ट जमानत मिल गई। आव्रजन से जुड़े मामले में वैनडाइक ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष 5.5 लाख रुपये की कंपाउंडिंग राशि भी जमा कराई थी, जिसके बाद उन्होंने मामले से डिस्चार्ज की मांग की थी।

अब अदालत ने सभी सातों व्यक्तियों को एक महीने के लिए अमेरिका और यूक्रेन जाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत उन्हें अपनी यात्रा और संपर्क से जुड़ी तमाम जानकारियां जांच एजेंसी को उपलब्ध करानी होंगी तथा निर्धारित अवधि पूरी होने पर भारत वापस लौटना होगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी उपलब्ध रहना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत द्वारा वैनडाइक को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया है और इस मामले में उनकी कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है। एनआईए की ओर से आतंकवाद से जुड़े पहलू की छानबीन अभी भी जारी है, इसलिए मौजूदा स्थिति में उन्हें एनआईए मामले में आरोपी या जांच के दायरे में आए अमेरिकी नागरिक के रूप में ही संदर्भित किया जाना सटीक है।

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