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बिहार
22 Oct, 2026

दरभंगा में विधान परिषद चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू, सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध

दरभंगा में 23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है और सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

दरभंगा, 22 अक्टूबर।
बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों और एंबुलेंस, बिजली, दुग्ध आपूर्ति तथा पानी के टैंकर जैसी आवश्यक सेवाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी गई है। चुनाव में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और मतदान दलों के वाहन भी चल सकेंगे।अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त वाहनों के इस्तेमाल की छूट होगी। इन वाहनों में चालक सहित अधिकतम पांच लोग सवार हो सकेंगे। हालांकि, ऐसे वाहनों से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की अनुमति नहीं होगी।निजी वाहनों का उपयोग वाहन मालिक अपने और परिवार के सदस्यों के मतदान के लिए कर सकेंगे। लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही वाहन खड़े करने होंगे। निर्धारित मार्गों पर चलने वाली बसों, बीमार और अस्वस्थ व्यक्तियों के वाहनों तथा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक आने-जाने के लिए आवश्यक रिक्शा सहित अन्य वाहनों को भी छूट दी गई है।मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंधमतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। निर्वाचन कार्य में तैनात कर्मियों को इससे छूट दी गई है। निषेधाज्ञा का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाना और सेक्टर पदाधिकारियों, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, नगर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सौंपी गई है।जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना और मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है।
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