शिमला, 04 नवंबर।
राजधानी शिमला में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले प्रदीप सिंह नामक आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 10 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद किया था, जिसके बाद सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में मजबूत पैरवी की गई और जांच के दौरान जुटाए गए तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा तथ्यों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष के तर्कों और पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों पर गौर करने के बाद, विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट शिमला ने 3 नवंबर को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। शिमला पुलिस का इस मामले में कड़ा रुख है और अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के अपराधियों के खिलाफ अदालत में प्रभावी पैरवी कर कानून के दायरे में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि ऐसे अवैध कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जा सके।















