कोच्चि, 05 नवंबर।
कोच्चि के चेरानलूर इलाके में हुए चर्चित हिट-एंड-रन मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी नाबालिग के पिता (जो खुद एक सत्र न्यायाधीश हैं) को अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक जयबालकृष्णन की बेटी भद्रा कीर्ति ने इस फैसले को अपने सीने पर खंजर घोपने के समान बताते हुए गहरी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के अंतिम संस्कार के ठीक एक दिन पहले आए इस अदालत के आदेश से न्याय की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है और उनका परिवार इस आदेश को चुनौती देने के लिए अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।
दूसरी ओर, इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई के दौरान एर्नाकुलम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्यशैली पर कई तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे राज्यभर में किशोर चालकों से जुड़े ऐसे अन्य मामलों के विवरण पेश करें जिनमें गैर-इरादतन हत्या के गंभीर आरोप तय किए गए हों। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने आरोपी न्यायिक अधिकारी से हिरासत में पूछताछ की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। बहरहाल, एक तरफ जहां अदालतें पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रियाओं की बारीकी से समीक्षा कर रही हैं, वहीं न्याय की आस लगाए बैठा पीड़ित परिवार अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है।












