नई दिल्ली, 27 मार्च।
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि को पॉक्सो मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। यह याचिका मामले के शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने दाखिल की है।
याचिका की पैरवी उनके वकील सौरभ अजय गुप्ता ने की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने जमानत के समय मामले का मिनी ट्रायल करते हुए निर्णय दिया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की व्याख्या गलत तरीके से की है, जिससे पूरे केस की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। साथ ही याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया में बयान न देने की उच्च न्यायालय की शर्त का उल्लंघन किया है।












