इस्लामाबाद, 31 मार्च 2026।
पाकिस्तान की प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 100,000 रुपये के ज़मानती बॉन्ड पर यह जमानत दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता में की गई थी। अदालत ने डॉ. फजीला अब्बासी को आगे की कार्यवाही के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया है।
डॉ. फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के साथ अदालत में पेश हुईं। इस दौरान अभिनेता हमजा अली अब्बासी ने स्पष्ट किया कि वे अपनी बहन के मामले में शामिल नहीं हैं। वकील नईम बुखारी ने अदालत में दलील दी कि डॉ. फजीला अब्बासी तीन बार अदालत में पेश हो चुकी थीं। हालांकि, एक बार वह पेश नहीं हो सकीं और तीन दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया गया था, फिर भी उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। इसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत बहाल कर दी।
संघीय जांच एजेंसी ने डॉ. फजीला अब्बासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनके 22 बैंक खातों में लगभग 25 अरब रुपये का टर्नओवर हुआ, जबकि उनकी घोषित वार्षिक आय केवल 4,00,000 से 6,00,000 रुपये के बीच थी। डॉ. फजीला अब्बासी पाकिस्तान और दुबई में अपनी क्लीनिक संचालित करती हैं और उन्हें लेजर तकनीक और एस्थेटिक प्रक्रियाओं (जैसे डर्मल फिलर्स) को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह 'डॉ. फजीला अब्बासी स्किन एंड लेजर इंस्टीट्यूट' की संस्थापक और सीईओ हैं और दुबई में 'यूरोमेड क्लीनिक' में भी प्रैक्टिस करती हैं। पाकिस्तान की कई प्रमुख फिल्मी हस्तियां और राजनेता उनकी क्लीनिक की ग्राहक हैं।











