नई दिल्ली, 20 मार्च 2026।
पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान 20 फरवरी को हुए शर्टलेस प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने मनीष शर्मा को जांच अधिकारी के समक्ष शनिवार, 21 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि मनीष शर्मा को गिरफ्तार करने से पहले एक सप्ताह का नोटिस देना अनिवार्य होगा। 14 मार्च को कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। इसी दिन दूसरे आरोपित राजीव कुमार को 28 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई थी।
मनीष शर्मा की याचिका पर 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में उनके वकील संजय घोष ने कहा कि युवा कांग्रेस के नौ अन्य कार्यकर्ताओं को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत दी जा चुकी है। घोष ने दावा किया कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं।
युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उसी दिन जमानत पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 मार्च को चिब की जमानत पर लगी रोक को हटा दिया। इस मामले में युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को भी 24 मार्च तक अंतरिम जमानत दी जा चुकी है।












