नई दिल्ली, 02 अप्रैल।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एआई के माध्यम से अभिनेता शाहरूख खान के साथ दिखाया गया मॉर्फ्ड फोटो अपलोड करने के मामले में आरोपित मुजाहिद जमाल शेख को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने आरोपी को राहत देते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है।
कोर्ट ने यह भी बताया कि आरोपी ने पुलिस के आदेश पर अपना एक्स अकाउंट 14 मार्च को बंद कर दिया था और बाद में केवल जांच अधिकारी के निर्देश पर ही उसे पुनः सक्रिय किया। अदालत ने कहा कि आरोपी के भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने मुजाहिद जमाल शेख को 18 मार्च को गिरफ्तार किया था। आरोपित ने न्यायिक हिरासत में समय बिताया, और सुनवाई के दौरान उसके वकील आमिर रजा खान ने अदालत से जमानत की मांग की। वकील ने बताया कि आरोपी कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है, जिसमें पत्नी, तीन बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता शामिल हैं।
कोर्ट ने जमानत देते समय इस मामले में सख्त शर्तों के साथ फैसला सुनाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कानून का उल्लंघन गंभीर है लेकिन आरोपी के भागने या सबूतों में छेड़छाड़ की संभावना नहीं है।










