नई दिल्ली, 27 मार्च।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मलयालम अभिनेता मोहनलाल के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह उन सभी लोगों की सूची दो हफ्ते में कोर्ट को सौंपे जिन्होंने मोहनलाल के नाम और फोटो का बिना अनुमति उपयोग किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पूछा कि उन्होंने मोहनलाल के फोटो और नाम वाले उत्पाद बिना सहमति कैसे अपलोड किए। प्लेटफॉर्म ने जवाब दिया कि बिना अनुमति वाले उत्पाद हटा दिए गए हैं।
मोहनलाल उन कई हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने गौतम गंभीर, आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, सोनाक्षी सिन्हा, काजोल, विवेक ओबेरॉय, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, सलमान खान, अजय देवगन, जया बच्चन, सुधीर चौधरी, श्रीश्री रविशंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों के बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगा रखी थी।












