नई दिल्ली, 27 मई ।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विस्फोटक पदार्थों, खतरनाक रसायनों और उनसे जुड़े प्रीकर्सर के अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। यह कदम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और ई-कॉमर्स में जिम्मेदार व्यवहार को मजबूत करना है।
इस कार्रवाई के तहत अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट जैसे नियंत्रित पदार्थों की सूचीकरण और बिक्री को लेकर प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही, सीसीपीए ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक कर खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा भी की है।
मंत्रालय के अनुसार, इस प्रवर्तन कार्रवाई के बाद कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और संस्थाओं ने खतरनाक रसायनों और विस्फोटक पदार्थों से जुड़ी लिस्टिंग को हटाना, ब्लॉक करना और सीमित करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि डिजिटल बाजार में नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित या खतरनाक पदार्थों की अनधिकृत पहुंच न हो सके।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा मानकों और कानूनों के अनुरूप डिजिटल ई-कॉमर्स व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।









