न्यायपालिका
25 Jun, 2026

राम मंदिर चंदा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में अनियमितताओं की जांच और साक्ष्य संरक्षण की मांग वाली याचिका पर फिलहाल तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली, 25 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले चंदे की जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भरोसा दिलाया कि इस मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिकाकर्ता और वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल सुनवाई अत्यंत आवश्यक है।

याचिका में राम मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड को संरक्षित करने की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रस्ट के चंदे की फोरेंसिक ऑडिट और फंड प्रबंधन में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया है।

याचिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच का हवाला दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि यह मामला केवल दान के प्रबंधन से संबंधित है और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं चाहता।

फिलहाल, लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। मंदिर फंड में कथित गबन के मामले में विस्तृत जांच अभी भी जारी है।

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