बोस्टन, 25 जून।
अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के चुनावी आदेश के मुख्य हिस्सों पर स्थायी रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत मतदान पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी सबूत अनिवार्य करने का प्रयास किया गया था।
बोस्टन की जिला अदालत की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने अपने पिछले अस्थायी आदेश को स्थायी प्रतिबंध में बदल दिया है। उन्होंने प्रशासन के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि यह मुकदमा अभी समय से पहले दायर किया गया था।
न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार चुनाव विनियमित करने का अधिकार केवल राज्यों और कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास चुनाव से जुड़े नियमों को बदलने की कोई विशेष शक्ति नहीं है।
ट्रम्प के आदेश में डाक मतपत्रों को चुनाव दिवस के बाद स्वीकार न करने और नियमों का पालन न करने वाले राज्यों की संघीय निधि रोकने जैसे प्रावधान थे। इस फैसले के बाद अब इन प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया जा सकेगा।













