हरिद्वार, 26 जून।
हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर आदमपुर निवासी एवं सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने कथित उगाही के मामले में गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता राशन डीलर दिलशाद अली का आरोप है कि 30 मार्च 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच आरोपित ने आरटीआई लगाने और जेल भिजवाने की धमकी देकर अलग-अलग तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से कुल 50 हजार रुपये वसूल किए। उनका कहना है कि 23 अप्रैल 2026 को आरोपित ने दोबारा 50 हजार रुपये की मांग करते हुए रकम नहीं देने पर राशन की दुकान के खिलाफ आरटीआई लगाने और जेल भिजवाने की धमकी दी। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पीड़ित के अनुसार उन्होंने 24 अप्रैल 2026 को लक्सर कोतवाली और 2 मई 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
वहीं, आरोपित आजम भारती ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि दिलशाद अली पर उनके करीब एक लाख रुपये बकाया थे। कई बार मांग करने के बावजूद पूरी रकम वापस नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि पुलिस में शिकायत के बाद कुछ राशि ऑनलाइन लौटा दी गई थी, लेकिन शेष भुगतान नहीं मिलने पर उन्होंने कुछ दस्तावेजों के संबंध में आरटीआई आवेदन किया। उनका आरोप है कि इसी के बाद उन्हें झूठे ब्लैकमेलिंग के मामले में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।
लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण कोष्यारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच जारी है और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।








