भोपाल, 26 जून।
राजधानी के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, घटना 1 जून 2026 की रात करीब 8:45 बजे की है। फरियादी सेक्टर-11 से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गोड़ीपुरा निवासी आशु उर्फ आशु और फराज उर्फ सरफराज ने उसे रोक लिया। आरोप है कि पहले दोनों ने गाली-गलौज और मारपीट की, फिर फराज उर्फ सरफराज ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया।
बताया गया कि पीड़ित ने बचाव का प्रयास किया, जिससे चाकू गर्दन के बजाय कंधे और पीठ पर लगा और वह घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस जांच शुरू करते हुए गांधीनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर से मिली सूचना और लगातार की गई तलाश के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी फराज उर्फ सरफराज और एक विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अभिरक्षा में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।
पुलिस ने चाकू बरामद करने और उससे जुड़े आवश्यक वैधानिक साक्ष्य भी एकत्र किए। मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की गई।









