न्यायपालिका
27 Jun, 2026

रांची पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और जुर्माना

रांची की विशेष पॉक्सो अदालत ने साल 2024 में दो नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुशील उरांव को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

रांची, 27 जून।

झारखंड की राजधानी रांची की विशेष पॉक्सो अदालत ने दो नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक ऐतिहासिक न्याय किया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी सुशील उरांव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। इस सख्त फैसले के साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यह पूरा मामला साल 2024 में मांडर थाना इलाके में घटित हुआ था।

अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश की गई कहानी के अनुसार, यह दर्दनाक वाकया 17 अप्रैल 2024 को सामने आया था। उस दिन दोनों पीड़ित बहनें चान्हो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हूंटार गांव में आयोजित एक मेला देखने के लिए गई हुई थीं। उनके साथ दो नाबालिग लड़के भी वहां मौजूद थे। जब मेला खत्म हो गया तो वे चारों एक ही बाइक पर सवार होकर वापस घर के लिए रवाना हुए।

वापसी के दौरान दोनों नाबालिग लड़के चालाकी से उन लड़कियों को अपने घर ले गए। जब दोनों बहनों ने उनसे वापस अपने घर छोड़ने की गुहार लगाई, तो लड़कों ने कुछ देर में छोड़ने का झूठा दिलासा दिया। इसके बाद दोनों नाबालिगों ने जबरदस्ती करते हुए दोनों सगे भाई जैसी मौसेरी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

आरोप पत्र के मुताबिक, हैवानियत के दौरान ही उन लड़कों ने अपने दोस्त सुशील उरांव को भी फोन करके उसी स्थान पर बुला लिया। मौके पर पहुंचने के बाद सुशील उरांव ने भी एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस खौफनाक वारदात के बाद एक पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से भागी और अपने घर पहुंचकर परिवार को आपबीती बताई।

वहीं दूसरी पीड़ित लड़की को अगले दिन बीजुपाड़ा-खलारी मार्ग पर स्थित एक सुनसान जंगल से खोज निकाला गया, जहां आरोपी उसे अपनी मोटरसाइकिल से छोड़कर भाग निकले थे। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो तुरंत मांडर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस महकमा जांच में जुट गया था।

विशेष अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों, दोनों पीड़िताओं के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानते हुए सुशील उरांव को इस जघन्य वारदात का कसूरवार पाया और उसे उम्रकैद की सजा दी। मामले में संलिप्त अन्य दो नाबालिग लड़कों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के नियमों के तहत अलग से कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।

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