न्यायपालिका
27 Jun, 2026

खान सर की गिरफ्तारी पर अदालत ने 30 जून तक लगाई रोक, केस डायरी हुई पेश

पटना सिविल कोर्ट ने नई केस डायरी के अध्ययन के लिए तीन दिन का समय देते हुए खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून तय की है और तब तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

पटना, 27 जून।

पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने कोर्ट के समक्ष मामले की अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत की। अदालत ने इस नई केस डायरी का गहन अध्ययन करने के लिए तीन दिनों की मोहलत दी है। अब इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है और तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी।

अदालत की कार्यवाही के दौरान खान सर के वकीलों ने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले में बार-बार वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आज ही दलीलें सुनकर अंतिम फैसला सुना दिया जाए। लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि पुलिस की इस नई केस डायरी और अहम दस्तावेजों को बारीकी से समझने के लिए उन्हें उचित समय मिलना आवश्यक है।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस अपडेटेड डायरी की समीक्षा हेतु तीन दिन का वक्त मंजूर किया। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 30 जून तय कर दी। अदालत ने आदेश में साफ तौर पर कहा कि आगामी तिथि तक फैजल खान उर्फ खान सर को मिला अंतरिम संरक्षण प्रभावी रहेगा।

इस पूरे विवाद में खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्ड पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत अर्जी पर भी अदालत इसी महीने की 30 तारीख को विचार करेगी।

न्यायाधीश ने मामले से जुड़ी इन तमाम याचिकाओं को एक साथ संबद्ध कर दिया है ताकि तय तारीख पर पूरी स्थिति को एक साथ देखकर व्यापक सुनवाई पूरी की जा सके।

इससे पहले हुई अदालती कार्रवाई में पुलिस द्वारा पेश की गई डायरी को कोर्ट ने अपूर्ण माना था। इसके बाद ही अदालत ने जांच टीम को विस्तृत और अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का सख्त आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में पुलिस ने यह नई रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी।

पुलिस ने अपनी इस ताजा रिपोर्ट में बेहद गंभीर दावे किए हैं। जांच टीम का स्पष्ट कहना है कि वारदात के वक्त जो फायरिंग की गई थी, वह आत्मरक्षा के तहत नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, खान सर के उकसावे पर ही उनके दोनों गार्ड्स ने केवल खौफ पैदा करने के इरादे से गोलियां चलाई थीं। पुलिस का यह बड़ा दावा आने वाले दिनों में सुनवाई के दौरान सबसे निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

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