मुंबई, 17 अक्टूबर।
नगर निगम ने 10 सितंबर को अजय देवगन को नोटिस जारी कर बंगले में किए गए अनधिकृत निर्माण को हटाने और संबंधित अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी आवश्यक कागजात जमा नहीं किए गए।
नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, जुहू के रोड नंबर 11 स्थित कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अजय देवगन और उनकी मां वीणा देवगन का बंगला है। करीब 7,802 वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस बंगले में नगर निगम की अनुमति के बिना अंदरूनी बदलाव, विभाजन दीवारों का निर्माण, खिड़कियों में फेरबदल और अन्य संरचनात्मक काम किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
इस मामले में नगर निगम ने मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 के तहत काम रोकने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में निर्माण संबंधी अनुमति के दस्तावेज दिखाने और अनधिकृत काम तत्काल हटाने को कहा गया था। अजय देवगन की ओर से नगर निगम को एक पत्र दिया गया था, लेकिन निकाय ने उसे स्वीकार नहीं किया।
इसके बाद नगर निगम के के-पश्चिम विभागीय कार्यालय ने 6 अक्टूबर को एक और नोटिस जारी किया। इसमें चेतावनी दी गई थी कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर अनधिकृत निर्माण और सामग्री हटाई जाएगी। इसका खर्च और जोखिम संपत्ति मालिक को उठाना होगा।
नगर निगम के अनुसार, दूसरे नोटिस पर भी अजय देवगन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद शनिवार को बंगले में किए गए अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।














