न्यायपालिका
29 May, 2026

एक्स अकाउंट ब्लॉकिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और एक्स को भेजा नोटिस, अकाउंट बहाली से फिलहाल इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले पर केंद्र और 'एक्स' से जवाब मांगा है। कोर्ट ने तत्काल बहाली से इनकार करते हुए ब्लॉकिंग आदेश की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली, 29 मई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर उस याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अकाउंट को तत्काल बहाल करने का अंतरिम आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अकाउंट बहाली पर कोई भी निर्णय सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा समिति को हर दो महीने में ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की गहन पड़ताल करनी चाहिए और समिति के निष्कर्षों को कोर्ट में दाखिल किया जाए।

उल्लेखनीय है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर दी गई सिफारिशों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'एक्स' को कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। अभिजीत दीपके, जो वर्तमान में अमेरिका के बॉस्टन में स्थित हैं, ने वकील नकुल गांधी के माध्यम से यह याचिका दायर की है। कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में चर्चा में आई थी।

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