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02 May, 2026

पुलिस द्वारा अपराधों की गलत विवेचना और एफआईआर, सीआईडी ने किया अलर्ट

प्रदेश में पुलिस द्वारा अपराधों की गलत विवेचना और एफआईआर दर्ज करने के मामलों के बाद सीआईडी ने पुलिस आयुक्तों और एसपी को विशेष निर्देश जारी किए हैं।

भोपाल, 02 मई।

प्रदेश के विभिन्न थानों में पुलिस द्वारा की जा रही एफआईआर और विवेचना में स्पेशल एक्ट के प्रावधानों की गलत व्याख्या से लीगल प्रोसेस प्रभावित हो रही है। इन मामलों के सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष अधिनियमों के तहत एफआईआर दर्ज करने और विवेचना में सही दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

स्पेशल डीजी अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय ने विशेष अधिनियमों से संबंधित अपराधों के पंजीयन, विवेचना और अभियोजन के लिए डिटेल दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर के मुताबिक, विधानसभा सत्र के दौरान उठे सवालों और समीक्षा के बाद यह सामने आया कि कई थानों में विशेष अधिनियमों से संबंधित अपराधों को असंज्ञेय अपराधों के साथ जोड़कर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिससे लीगल प्रोसेस प्रभावित हो रही है।

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के प्रावधानों का पालन तभी किया जाएगा, जब संबंधित विशेष अधिनियम में अलग से अभियोजन की प्रक्रिया न हो। यदि किसी विशेष कानून में अपराध के पंजीयन, जांच या अभियोजन के लिए अलग से प्रक्रिया दी गई है, तो पुलिस को उसी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

आदेश में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, रेल पुलिस, एसटीएफ, साइबर इकाइयों और पुलिस मुख्यालय की शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे विशेष अधिनियमों से संबंधित मामलों में अपराध पंजीयन करते समय संबंधित कानूनों का गंभीरता से अध्ययन करें और उसी के अनुरूप कार्रवाई करें। इससे जांच और अभियोजन की प्रक्रिया मजबूत, पारदर्शी और कानून सम्मत बनी रहेगी।

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