न्यायपालिका
24 Apr, 2026

सात माह की गर्भवती नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से गर्भसमापन की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सात माह से अधिक गर्भवती पंद्रह वर्षीय नाबालिग को चिकित्सकीय गर्भसमापन की अनुमति देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में प्राथमिकता महिला की स्वतंत्रता, मानसिक स्थिति और शारीरिक सुरक्षा को दी जानी चाहिए।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल।

सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग सात माह से अधिक गर्भधारण वाली पंद्रह वर्षीय नाबालिग को चिकित्सकीय गर्भसमापन की अनुमति प्रदान की है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि यह प्रकरण जन्म लेने वाले शिशु से अधिक गर्भवती किशोरी की इच्छा और उसके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि यदि नाबालिग गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि प्रजनन संबंधी निर्णय लेना किसी भी महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में केवल दत्तक ग्रहण के विकल्प के आधार पर किसी को अनचाही गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दबाव बनने पर महिलाएं अवैध और असुरक्षित उपायों की ओर जा सकती हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने चिकित्सकीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस अवस्था में गर्भसमापन मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रसव के बाद बच्चे को दत्तक प्रक्रिया के माध्यम से सौंपा जा सकता है, ताकि नाबालिग और उसके परिवार की पहचान सुरक्षित रहे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि नाबालिग गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही है और उसकी शिक्षा भी प्रभावित हुई है। यह भी कहा गया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि नाबालिग का चिकित्सकीय गर्भसमापन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सभी आवश्यक सावधानियों के साथ किया जाए। अंत में अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्राथमिकता गर्भवती महिला के हित, उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक सुरक्षा को दी जानी चाहिए।

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