मध्य प्रदेश
10 Jun, 2026

जबलपुर में खनिज माफिया पर प्रशासन का चाबुक, अवैध खनन और परिवहन पर लगाया 14.60 करोड़ का भारी जुर्माना

जबलपुर जिले में जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में 14.60 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका है और पोकलेन व जेसीबी सहित कई वाहन जब्त किए हैं।

जबलपुर, 9 जून।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खनिज माफिया और अवैध खनन सिंडिकेट के विरुद्ध जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। विगत लगभग पांच माह की अवधि में जिले के भीतर खनिज के अवैध उत्खनन, अनाधिकृत परिवहन और अवैध भंडारण के विभिन्न मामलों में संलिप्त तत्वों पर कुल 14 करोड़ 60 लाख 34 हजार रुपये का भारी-भरकम अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही, अवैध गतिविधियों में संयुक्त 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 3 हाइवा, 3 डंपर एवं 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को राजसात व जब्त करने की कठोर कार्रवाई की गई है।

जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने प्रशासनिक विवरण साझा करते हुए बताया कि जिले में प्राकृतिक संपदा के अवैध दोहन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनिज विभाग, राजस्व विभाग और जिला पुलिस बल की संयुक्त तथा स्वतंत्र टीमें निरंतर औचक निरीक्षण व छापेमारी कर रही हैं।

कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक साक्ष्यों के अनुसार, जनवरी 2026 से वर्तमान समय तक खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न मूल्यवान खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर 61 वाहनों को रंगे हाथों जब्त किया है। इन सभी मामलों में वैधानिक प्रकरण तैयार कर वाहन स्वामियों पर 92 लाख 47 हजार 696 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी सुदृढ़ता का परिचय देते हुए जिले में स्थापित आधुनिक ई-चेक गेट माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाले 63 वाहनों को चिन्हित किया गया है। इन सभी वाहन संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ऑनलाइन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, अवैध उत्खनन के कुल 8 गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 6 मामलों की सुनवाई पूर्ण कर दोषियों पर 10 करोड़ 39 लाख 27 हजार 490 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। शेष 2 मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान गिट्टी, फायरक्ले और मिट्टी के अनाधिकृत भण्डारण से जुड़े तीन मामलों में भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूला गया है।

नर्मदांचल और सहायक नदियों में अवैध रेत खनन पर भी प्रशासन अत्यंत सतर्कता बरत रहा है। संयुक्त जांच दलों ने कार्रवाई करते हुए शहपुरा तहसील के मालकछार में 84 घन मीटर, सिहोरा के सचुली में 18 घन मीटर, पौड़ा के खिन्नी में 80 घन मीटर तथा पाटन तहसील के अंतर्गत 195 घन मीटर अवैध रेत का स्टॉक जब्त किया है। रेत के इस अवैध सिंडिकेट को समूल नष्ट करने के लिए सचुली, खिरहेनीकलां, मुडता, जुगपुरा और पावला के नदी तटों से संचालित होने वाली 7 अवैध नावों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि उनका पुन: उपयोग न किया जा सके।

खनिज संपदा के समुचित दोहन और पारदर्शिता के दृष्टिगत खनिज रियायत के आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए उत्खनन पट्टा आवेदन के 52 संदेहास्पद प्रकरणों को निरस्त करने का कड़ा प्रस्ताव संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किया गया है। वहीं, राज्य के खनिज राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से ग्राम घुघरा एवं हृदयनगर में लेटेराईट तथा ग्राम कटैया, दर्शनी, खुड़ावल, झीटी और ताला में आयरन ओर के नए खनिज ब्लॉकों को चिन्हित कर उनकी पारदर्शी नीलामी के लिए शासन को अंतिम प्रस्ताव भेजे गए हैं।

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