प्रशासनिक खबरें
02 Jul, 2026

विधायक की कंपनी पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी का जुर्माना, 2 करोड़ की वसूली का आदेश

कटनी में कलेक्टर कोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की चोरी करने के मामले में विधायक की कंपनी और भू-स्वामियों पर 2 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का आदेश दिया है।

भोपाल, 02 जुलाई।

मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक बड़े स्टाम्प ड्यूटी घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की कंपनी यश लॉजिस्टिक्स और पांच भू-स्वामियों पर करोड़ों रुपये की वसूली का फरमान जारी किया है। इन पर जमीनों की रजिस्ट्री के दौरान उनकी वास्तविक स्थिति को छिपाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने का गंभीर आरोप है।

अदालत ने पाया कि एनएच-7 और मुख्य मार्ग से लगी बेशकीमती जमीनों को दस्तावेजों में 'अंदरूनी क्षेत्र' का दिखाकर टैक्स चोरी की गई। मामले की शिकायत हाउसिंग बोर्ड के नाजिम खान ने की थी। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से पेश न होने पर अदालत ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए वसूली का आदेश दिया है। संयुक्त उप पंजीयक की गोपनीय जांच में शिकायत पूरी तरह सही साबित हुई।

न्यायालय ने झिंझरी क्षेत्र की जमीनों से जुड़े मामलों में सुनील कुमार सहजवानी, जसवंत कुमार मोहनानी, नानकराम भोजवानी और अनिल टहलरमानी सहित अन्य की संलिप्तता पाई है। इन मामलों में मौके पर मौजूद बड़े शेड और सड़क किनारे की स्थिति को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था।

कोर्ट ने अब 2018 से बकाया राशि पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज और जुर्माना जोड़कर वसूली के सख्त निर्देश दिए हैं। अनुमान है कि इस जुर्माने के साथ कुल देय राशि 2.20 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू-माफिया और टैक्स चोरों में हड़कंप मच गया है।

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