न्यायपालिका
02 Jul, 2026

प्रयागराज में हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

प्रयागराज की अदालत ने वर्ष 2023 के एक हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाकर न्याय की मिसाल पेश की है।

प्रयागराज, 01 जुलाई।

शहर के कैंट थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से की गई मजबूत पैरवी और 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के परिणाम स्वरूप दोषियों को उनके किए की सजा मिल सकी है।

अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपित शनी उर्फ सबी, रासिद अली और पंकज भारतीया को दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत तीनों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, धारा 386 के तहत दोषियों को 10-10 वर्ष की जेल और जुर्माना भुगतना होगा।

एक दोषी रासिद अली को आयुध अधिनियम के तहत पांच वर्ष की अतिरिक्त सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष ने समय पर गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे मामले को साबित करने में सफलता मिली। इसमें मॉनीटरिंग सेल और कोर्ट मोहर्रिर की टीम का विशेष योगदान रहा है।

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