न्यायपालिका
02 Jul, 2026

मुरादाबाद: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और जुर्माना

मुरादाबाद की पॉक्सो अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी अरमान को उम्रकैद की सजा और 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

मुरादाबाद, 01 जुलाई।

मुरादाबाद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश छाया शर्मा की कोर्ट ने आरोपित अरमान उर्फ अमन को दोषी करार देते हुए उसे शेष जीवन कारावास में बिताने यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है।

घटना 20 अप्रैल 2021 की है, जब थाना छजलैट क्षेत्र के एक ग्रामीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता ने बताया था कि कूडा मीरपुर निवासी अरमान उसकी 17 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किशोरी को बरामद किया और मेडिकल व बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धाराओं को जोड़कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया।

न्यायालय में चली लंबी सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह कठोर दंड निर्धारित किया है। दोषी पर अदालत ने 1.40 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। इस न्यायपूर्ण फैसले ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है।

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