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अपराध
23 Oct, 2026

रायगढ़ में शराब रेड के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की, तीन महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

रायगढ़ के गढ़उमरिया गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया गया।

रायगढ़, 23 अक्टूबर।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जूटमिल थाना पुलिस ने चारों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत की गई।

थैले में मिली 66 पाव देशी शराब

पुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे के अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने की सूचना मिली थी। प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची और गवाहों के साथ संदिग्ध के मकान के पास घेराबंदी की।

इसी दौरान थैला लेकर भाग रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान पिताम्बर लहरे के रूप में हुई। तलाशी में उसके थैले से 180 मिलीलीटर की प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के 66 पाव बरामद हुए। शराब की कुल मात्रा 11.880 बल्क लीटर बताई गई है। पुलिस ने मौके से बिक्री के 400 रुपये भी जब्त किए। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 5,600 रुपये है।

कार्रवाई के दौरान धक्का-मुक्की का आरोप

पुलिस के मुताबिक, जब्त शराब की कार्रवाई और वीडियोग्राफी के दौरान आरोपित ने पुलिस के कब्जे से निकलकर भागने का प्रयास किया। इसी बीच घर की महिलाओं के पहुंचने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे और रजनी मिरी ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की तथा पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली।

मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति संभालते हुए संबंधित लोगों को हिरासत में लिया।

आबकारी और बीएनएस के तहत मामले दर्ज

पुलिस ने शराब बरामदगी के मामले में अपराध क्रमांक 651/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धाराओं 34(2) और 59(क) में कार्रवाई की। वहीं, शासकीय कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और आपराधिक बल के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों में अपराध क्रमांक 654/2026 दर्ज किया गया।

इस मामले में पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे (24), बीना लहरे (26), दुमेश्वरी लहरे (50) और रजनी मिरी (30) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चारों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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