शिमला, 24 अक्टूबर।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पवन नाम के व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, घटना 15 अक्टूबर को रोहड़ू स्थित एक आवासीय क्वार्टर में हुई थी। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने किशोरी को किसी को जानकारी देने पर उसका वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने की धमकी दी थी। इस धमकी के कारण मामला तत्काल सामने नहीं आ सका। 23 अक्टूबर को किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने अपनी मां को कथित घटना की जानकारी दी। इसके बाद मां ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में जुब्बल थाने से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से जीरो एफआईआर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर रोहड़ू थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।














