दो भूखंडों की जमीन खरीदने का हुआ था अनुबंध
पुलिस के अनुसार, बावड़िया कलां स्थित महेंद्र टाउनशिप फेज-2 निवासी दीपक मिश्रा ने 8 अगस्त 2026 को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ग्राम पीपलखेड़ा में स्थित दो भूखंडों की कुल 2.577 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदने के लिए लक्ष्मण सिंह राजपूत से अनुबंध किया था। सौदे के तहत उन्होंने 30 लाख रुपये बयाना राशि के रूप में दिए थे।
15 लाख रुपये नकद और इतनी ही रकम चेक से दी
शिकायत में बताया गया कि दीपक मिश्रा ने 15 लाख रुपये चेक के माध्यम से और शेष 15 लाख रुपये नकद दिए थे। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद भी लक्ष्मण सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। जब फरियादी ने अपनी राशि वापस मांगी तो आरोपित ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
दस्तावेजों की जांच के बाद गिरफ्तारी
पुलिस ने विक्रय अनुबंध, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 44 वर्षीय लक्ष्मण सिंह राजपूत को ग्राम पीपलखेड़ा से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपित ने प्राप्त रकम खर्च करना बताया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।













