रायपुर, 26 मार्च 2026।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में बताया गया कि उनके आचरण से सेवा नियमों और पद की गरिमा का उल्लंघन हुआ है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि डांगी पर अशोभनीय व्यवहार, नैतिकता के प्रतिकूल कार्य, पद के प्रभाव का दुरुपयोग और सांस्कृतिक मानकों के उल्लंघन के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। इसके साथ ही उनका आचरण इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के कारण आमजन में पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई।
सरकार ने इसे गंभीर माना और अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया। इसी आधार पर उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत राज्य शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि में अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।












