बेंगलुरु, 02 मई।
कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के पूर्व ज़िला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा पाए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर धारवाड़ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
विधानसभा सचिवालय के अनुसार, विनय कुलकर्णी की सदस्यता 15 अप्रैल से प्रभावी रूप से समाप्त मानी जाएगी। यह कदम जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय द्वारा सुनाए गए दोषसिद्धि के निर्णय के आधार पर उठाया गया है।
अदालत के निर्णय के बाद यह निर्णय लिया गया कि दोषी व्यक्ति विधानसभा सदस्य बने रहने के योग्य नहीं है। न्यायालय ने 13 अप्रैल को योगेश गौड़ हत्याकांड के मामले में कुल 16 आरोपितों को दोषी ठहराया था, जिनमें विनय कुलकर्णी भी शामिल थे। इसके बाद 15 अप्रैल को सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई।
विनय कुलकर्णी और अन्य दोषी चंद्रशेखर इंदी ने सज़ा के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि आजीवन कारावास के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई जाए।
यह मामला वर्ष 2016 में हुए योगेश गौड़ हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें कुल 21 लोग आरोपी थे। मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी और अदालत ने गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया।



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