नई दिल्ली, 01 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में समन पर पेश न होने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है और उन्हें नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की है।
जानकारी के अनुसार, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी को केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था। इसी आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने उनसे पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश नहीं होकर अदालत के समक्ष दो शिकायतें दर्ज होने का कारण बनाया था। ये शिकायतें उनके गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थीं।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामलों में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को केजरीवाल समेत कुल 23 आरोपितों को बरी किया था। इस फैसले को सीबीआई ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक भी लगा दी है।
इस मामले में अब उच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की वैधता और ईडी की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।











