देहरादून, 26 मई।
उत्तराखंड सरकार ने आगामी बकरीद (ईद-उल-जुहा) के उपलक्ष्य में घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन कर दिया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में निर्धारित 27 मई के अवकाश को अब बदलकर 28 मई (गुरुवार) कर दिया गया है।
शासन के आधिकारिक निर्देशानुसार, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत राज्य के समस्त सरकारी कार्यालयों, बैंकों, कोषागारों एवं उप-कोषागारों में 28 मई को ही अवकाश रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना में केवल तिथि का संशोधन किया गया है, जबकि अन्य शर्तें व नियम यथावत रहेंगे।













