न्यायपालिका
26 May, 2026

अग्रिम जमानत याचिका खारिज: महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में अभिनेता योगराज सिंह को झटका

महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अभिनेता योगराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका चंडीगढ़ जिला अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। अभिनेता अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

चंडीगढ़, 26 मई।

पंजाब के पूर्व क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस न्यायिक निर्णय के बाद, अब अभिनेता के कानूनी दल द्वारा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद सोशल मीडिया पर प्रसारित 17 सेकंड के एक वीडियो क्लिप से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर महिलाओं के प्रति अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यह वीडियो हाल ही में एक वेब सीरीज के एपिसोड का हिस्सा था। स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँचाती है।

कानूनी प्रक्रिया

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई थी। इसी दौरान अभिनेता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्यवाही अदालत के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी।

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