जबलपुर, 03 अप्रैल 2026।
जबलपुर जिले के राँझी तहसील अंतर्गत ग्राम भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप को बदलकर कॉलोनी निर्माण करने और बिना अनुमति के मिट्टी, मुरम तथा बोल्डर का अवैध खनन करने के मामले में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी एवं भूमि स्वामियों शोभना सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह, रागिनी सिंह और रमेश सिंह पर कुल 4 करोड़ 08 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा गुरुवार देर रात पारित आदेश में कहा गया है कि निर्धारित समय में अर्थदंड की राशि जमा नहीं होने पर आरआरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी तथा इसके बावजूद राशि जमा न होने पर तहसीलदार के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।
इस प्रकरण की शुरुआत ग्राम भड़पुरा के पटवारी हल्का नंबर 02 की खसरा संख्या 391/13 सहित अन्य खसरों की 4.24 हेक्टेयर भूमि में से 2.58 हेक्टेयर निजी भूमि पर अवैध उत्खनन और कॉलोनी निर्माण की शिकायत मिलने पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और खनिज निरीक्षकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं प्रतिवेदन के आधार पर हुई थी।
जांच में यह पाया गया कि कॉलोनाइजर और भूमि स्वामियों ने 13,600 घनमीटर खनिज का उपयोग बिना रॉयल्टी भुगतान किए किया, जो मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार रॉयल्टी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 करोड़ 04 लाख रुपये का अर्थदंड जमा कर प्रकरण का निपटारा किया जा सकता था।
कलेक्टर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कमिश्नर न्यायालय में अपील की गई थी, लेकिन कमिश्नर ने कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा। इसके साथ ही गूगल अर्थ डिजिटल इमेज के अवलोकन से वर्ष 2019 से 2022 तक पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन और निर्माण गतिविधियों की पुष्टि हुई।












