यमुनानगर, 12 फरवरी।
यमुनानगर-जगाधरी उपमंडल प्रशासन ने नागरिकों को चेताया है कि वे अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत प्लॉटिंग में निवेश से बचें। एसडीएम विश्वनाथ ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति वाली संपत्ति में निवेश करना गंभीर वित्तीय और कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है।
सूचना में बताया गया कि कई बार प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, जिससे खरीदार बाद में कानूनी जटिलताओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करते हैं। ऐसे निवेशों में राशि फंसने का खतरा रहता है।
एसडीएम ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले संबंधित विभाग, जिला नगर योजनाकार कार्यालय या नगर निगम से इसकी वैधता की पुष्टि अवश्य कर लें। उन्होंने चेताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। प्रशासन ने जागरूकता को ऐसे अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने का सबसे प्रभावी उपाय बताया।












