नई दिल्ली, 21 फरवरी।
अमेरिका ने भारत सहित सभी देशों पर आयात शुल्क को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व टैरिफ आदेश को अवैध ठहराए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से 10 प्रतिशत का अस्थायी टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि भारत पर पहले प्रस्तावित 18 प्रतिशत टैरिफ के बजाय अब केवल 10 प्रतिशत शुल्क ही लागू होगा। व्हाइट हाउस के अनुसार, जिन देशों ने पहले अधिक टैरिफ पर सहमति दी थी, वे भी अब 10 प्रतिशत की समान दर का सामना करेंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत यह अस्थायी, गैर-भेदभावपूर्ण टैरिफ 150 दिनों के लिए लागू किया है। इसकी अवधि बढ़ाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होगी।
गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व में लगाए गए व्यापक शुल्क कानून की सीमा से बाहर थे। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखे गए इस निर्णय को ट्रंप प्रशासन के आर्थिक एजेंडे के लिए झटका माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए आदेश से भारत सहित अन्य देशों के निर्यातकों को राहत मिलेगी और व्यापारिक अनिश्चितता कम होगी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर भी अगले महीने हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है।











