भोपाल, 27 अप्रैल
प्रदेश के पेंशनरों ने 1 जनवरी 2026 से दो प्रतिशत महंगाई राहत लागू करने की मांग को लेकर मुख्य सचिव तथा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया है। यह मांग केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी परिपत्र के संदर्भ में उठाई गई है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी तथा प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र के अनुरूप प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ दिया जाना संवैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है और यह नीति का हिस्सा है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।
प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि 1 जुलाई 2019 से प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत की दर और अवधि में लगातार भिन्नता दी जा रही है, जिससे समानता के अधिकार तथा जीवन एवं आजीविका के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी महंगाई राहत को संवैधानिक मानते हुए केंद्र की तिथि से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी इस मांग के समर्थन में सहमति व्यक्त की है।













