श्रीनगर, 01 अप्रैल।
जम्मू-कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विदेशी नौकरी घोटाले में एक आरोपी फरहत अब्बास मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
जानकारी के अनुसार, फरहत अब्बास मलिक, जो जिला डोडा तेंदाला, तहसील चिलिपिंगल का निवासी है, पर आईपीसी की धारा 420 और 201 के तहत केस दर्ज था। मामला तब सामने आया जब कोरोना महामारी के दौरान रोजगार खो चुके एक व्यक्ति ने विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह ‘फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट’ नामक संस्था से संपर्क में आया, जिसे फरहत अब्बास मलिक संचालित कर रहा था।
जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को विदेश में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया और पैसे लेकर उसे गुमराह किया। आरोपी ने न तो नौकरी दिलाई और न ही रकम वापस की। जांच से यह भी सामने आया कि उसने जानबूझकर वित्तीय लाभ के लिए शिकायतकर्ता को भटका कर रखा।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए लेकिन वादे को पूरा नहीं किया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता का मूल पासपोर्ट भी खो गया है। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी और आरोपी वर्तमान में सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है।











