सरकार व नीतियाँ
25 Jun, 2026

वैक्सीन और कैंसर की दवाओं पर अब अनिवार्य होगा क्यूआर कोड

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन कर वैक्सीन, एंटीबायोटिक, कैंसर रोधी और अन्य निर्धारित दवाओं पर क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली, 25 जून।

देश में नकली दवाओं और घटिया गुणवत्ता की दवाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल (एंटीबायोटिक), नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक तथा कैंसर रोधी दवाओं को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दायरे में शामिल किया गया है।

संशोधित नियमों के अनुसार इन श्रेणियों की दवाओं का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए उत्पाद की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड या बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। यदि प्राथमिक पैकेजिंग पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होगा तो यह कोड द्वितीयक पैकेजिंग पर भी लगाया जा सकेगा।

मंत्रालय के मुताबिक, क्यूआर कोड स्कैन करने पर दवा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें यूनिक प्रोडक्ट कोड, जेनेरिक और ब्रांड नाम, निर्माता का नाम व पता, बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर तथा आवश्यकता पड़ने पर एक्सिपिएंट्स का विवरण भी शामिल रहेगा।

गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह नई व्यवस्था दवाओं की प्रामाणिकता की जांच को सरल बनाएगी। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर निगरानी अधिक प्रभावी होगी, जिससे नकली दवाओं, मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के कारोबार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।

अब तक क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली केवल देश के शीर्ष 300 फार्मास्युटिकल ब्रांडों तक सीमित थी। संशोधन के बाद इसका दायरा बढ़ाकर सभी वैक्सीन, एंटीबायोटिक, कैंसर रोधी दवाओं और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली दवाओं तक विस्तारित कर दिया गया है।

मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय दवा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ-साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोध यानी एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के प्रयासों को भी मजबूती देगा। उद्योग और अन्य संबंधित पक्षों को आवश्यक तैयारी का समय देने के लिए इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

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