कोलकाता, 07 जुलाई।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग को मंगलवार को अस्वीकार कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर अंडे और अन्य वस्तुएं फेंके जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत से कानूनी सुरक्षा और संरक्षण की गुहार लगाई थी। याचिका में मोइत्रा ने यह भी दावा किया है कि पुलिस उनके द्वारा की गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर पुलिस अत्यधिक सक्रियता दिखा रही है।
इससे पूर्व, पिछले शुक्रवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने महुआ मोइत्रा को इस मामले में औपचारिक रूप से याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए अदालत से तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था।
हालाँकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने इस आग्रह को ठुकराते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट में इस प्रकार के कई मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिका को सबसे पहले नियमित प्रक्रिया के तहत सही तरीके से दाखिल किया जाए, जिसके बाद ही इसे नियमानुसार सुनवाई के लिए लिया जाएगा।














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