न्यायपालिका
07 Jul, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: कॉकरोच जनता पार्टी का 'एक्स' अकाउंट होगा बहाल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का 'एक्स' अकाउंट बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है।

नई दिल्ली, 07 जुलाई।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजीपी) का 'एक्स' अकाउंट फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि सरकार को उक्त अकाउंट को पुनः सक्रिय करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पूर्व में इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कार्रवाई की थी। इस निर्णय के विरुद्ध पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर 29 मई को कोर्ट ने केंद्र और 'एक्स' को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

विवाद की जड़ 15 मई को उच्चतम न्यायालय में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवाओं के संदर्भ में कुछ मौखिक टिप्पणियां की थीं। उन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से एक ऑनलाइन आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिसे व्यापक जनसमर्थन मिला। इसी आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक धरना शुरू किया गया, जो वर्तमान में भी जारी है। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सफाई में स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी केवल उन लोगों के विरुद्ध थी जो फर्जी डिग्रियों के आधार पर व्यवसायों में घुसपैठ करते हैं।

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