जोधपुर, 07 जुलाई।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। वर्ष 2026 की लिपिक ग्रेड-चतुर्थ और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा के दौरान हुए बायोमैट्रिक सत्यापन में मिले इनपुट के आधार पर वर्ष 2025 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितता का खुलासा हुआ।
पुलिस के अनुसार 5 जुलाई को जोधपुर स्थित राजकीय अल्पभाषा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-17, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में आयोजित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रामचंद्र परीक्षा दे रहा था। इसी बीच एसओजी कंट्रोल रूम, जयपुर से सूचना मिली कि वह वर्ष 2025 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में मूल अभ्यर्थी श्रवण कुमार के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के संदेह में है।
सूचना मिलने पर एसओजी जोधपुर की टीम परीक्षा केंद्र पहुंची और प्रथम पारी समाप्त होने के बाद रामचंद्र से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि वर्ष 2025 की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में उसने जोधपुर के श्री उम्मेद कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजती गेट स्थित केंद्र पर श्रवण कुमार के स्थान पर परीक्षा दी थी।
मामले की पुष्टि के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा दिवस की फोटो और बायोमैट्रिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया। जांच में संबंधित रोल नंबर के प्रवेश पत्र पर परीक्षा दिवस की फोटो रामचंद्र की पाई गई। स्थानीय एसओजी टीम ने भी दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि की।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसओजी को भेजे पत्र में बताया कि 5 जुलाई 2026 को आयोजित एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा एजेंसी के बायोमैट्रिक सत्यापन में रामचंद्र की पहचान वर्ष 2025 की चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में श्रवण कुमार के नाम से परीक्षा देने वाले व्यक्ति के रूप में हुई। इसके बाद दोनों परीक्षाओं से संबंधित आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेज जांच के लिए पुलिस को उपलब्ध कराए गए।
प्रारंभिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि रामचंद्र ने श्रवण कुमार के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस मामले में रामचंद्र और मूल अभ्यर्थी श्रवण कुमार के विरुद्ध राजस्थान परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 (संशोधित 2022) की धारा 3, 4, 6, 7 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चूंकि वर्ष 2025 की परीक्षा का केंद्र उदयमंदिर थाना क्षेत्र में था, इसलिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संबंधित दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों सहित प्रकरण नियमानुसार पुलिस थाना उदयमंदिर भेज दिया गया।














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