पटना, 07 जुलाई।
राजधानी के चर्चित कोचिंग विवाद और उससे जुड़े गोलीबारी कांड में नामजद शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों की ओर से दायर जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे, जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने अगली तारीख बुधवार सुबह 10:30 बजे तय की है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि कल होने वाली कार्यवाही के बाद अदालत अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख सकती है।
आज की सुनवाई लगभग 40 मिनट तक चली, जिसमें मामले के हर कानूनी पहलू को गहराई से परखा गया। रौशन आनंद पक्ष द्वारा की गई शिकायत के मद्देनज़र, अदालत ने फैजल खान के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को तलब करने का सख्त निर्देश दिया है। न्यायाधीश रूपेश देव ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित चल रहा है, इसलिए इसे जल्द से जल्द खत्म करना अदालत की प्राथमिकता है।
खान सर के वकील रंजन सिंह ने तर्क दिया कि हथियारों के लाइसेंस का मामला तकनीकी है, क्योंकि उनके अनुसार लाइसेंस खत्म होने के बाद भी नवीनीकरण के लिए कानूनी तौर पर पर्याप्त समय बचा हुआ था। वकील को भरोसा है कि उनके पक्ष में मजबूत आधार मौजूद है। अब अदालत ने दोनों पक्षों को अपने दावे की पुष्टि के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज बुधवार तक पेश करने का अंतिम मौका दिया है।













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