जम्मू, 09 जुलाई।
जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदोन्नति और वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। अब एक से अधिक स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री रखने वाले अध्यापकों को सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए केवल एक विषय का चयन करना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि योग्य शिक्षकों को 30 दिनों के भीतर अपना विकल्प लिखित में देना होगा। एक बार विषय चुनने के बाद यह निर्णय अंतिम माना जाएगा और भविष्य में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कैडर प्रबंधन में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है।
सभी स्कूल शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और समय सीमा के भीतर उनसे विकल्प प्राप्त कर वरिष्ठता रिकॉर्ड को अपडेट करें। यदि कोई शिक्षक तय अवधि में अपना चुनाव नहीं करता है, तो विभाग स्वयं ही नियमों के आधार पर विषय का चयन कर लेगा।
नए नियमों के अनुसार, विकल्प लॉक होने के बाद शिक्षक द्वारा अर्जित कोई भी अतिरिक्त पीजी डिग्री पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए मान्य नहीं होगी। विभाग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो और पदोन्नति प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।














